(GSTR-9) की लेट फीस पर बड़ी राहत
[cite_start]यह मद्रास हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले (W.P.Nos.27029 of 2023 batch) का सारांश है जो व्यापारिक और पेशेवर समूहों के लिए उपयोगी है[cite: 4, 93]:
[cite_start]जीएसटी एनुअल रिटर्न (GSTR-9) की लेट फीस पर बड़ी राहत [cite: 107, 327]
कोर्ट का मुख्य फैसला:
* [cite_start]अगर आपने अपना एनुअल रिटर्न (GSTR-9) एमनेस्टी स्कीम की समय सीमा (01.04.2023 से 31.08.2023) से पहले ही भर दिया था और भारी लेट फीस चुकाई थी, तो भी आप एमनेस्टी स्कीम के तहत कम लेट फीस (अधिकतम ₹10,000 प्रति एक्ट) के लाभ के हकदार हैं [cite: 327, 408, 414]।
* [cite_start]सरकार का उद्देश्य रिटर्न भरने को प्रोत्साहित करना है, इसलिए पहले रिटर्न भरने वालों को सजा नहीं दी जा सकती [cite: 420, 426]।
महत्वपूर्ण बिंदु:
* [cite_start]लेट फीस में छूट: एमनेस्टी स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए अधिकतम लेट फीस ₹10,000 तय की गई थी [cite: 113, 327]।
* [cite_start]दोहरी मार नहीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लेट फीस (Section 47) भरने के बाद अलग से जनरल पेनल्टी (Section 125) लगाना सही नहीं है [cite: 177, 181]।
* [cite_start]पुराने मामलों पर असर: जिन व्यापारियों ने एमनेस्टी स्कीम आने से पहले ही रिटर्न भर दिया था, विभाग उनसे ₹10,000 से ज्यादा लेट फीस वसूल नहीं कर सकता [cite: 416, 424]।
व्यापारियों के लिए सीख:
* [cite_start]यदि विभाग आपसे एनुअल रिटर्न में देरी के लिए ₹10,000 से अधिक लेट फीस या अतिरिक्त जनरल पेनल्टी मांग रहा है, तो इस फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है [cite: 177, 428]।
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CA Preetam Batra
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