GST Refund पर कलकत्ता हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
विषय: GST Refund पर कलकत्ता हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला - Adani Wilmer Limited vs. State Tax Officer
कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में करदाताओं (Taxpayers) के पक्ष में एक बड़ा निर्णय दिया है। इसका मुख्य विवरण नीचे दिया गया है:
मुख्य मामला (The Issue)
अडानी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmer Limited) ने Inverted Duty Structure (इनपुट पर टैक्स ज्यादा और आउटपुट पर कम) की वजह से जमा हुए अनयूज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रिफंड के लिए आवेदन किया था 。
विभाग ने इस रिफंड को यह कहकर खारिज कर दिया था कि नवंबर 2022 में जारी सरकारी सर्कुलर (Circular) के अनुसार रिफंड की नई शर्तें 18 जुलाई 2022 के बाद फाइल किए गए सभी आवेदनों पर लागू होंगी 。
चूंकि कंपनी ने जून 2023 में आवेदन किया था, इसलिए विभाग ने पुराने रिफंड पर भी नई पाबंदियां लगा दीं 。
कोर्ट का फैसला (The Decision)
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून (Section 54) के तहत रिफंड मांगने का अधिकार तब पैदा होता है जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं 。
अदालत ने कहा कि कोई भी सरकारी सर्कुलर (Executive Circular) पिछले समय से लागू होकर (Retrospectively) आपके कानूनी अधिकार को नहीं छीन सकता 。
अगर रिफंड का हक सर्कुलर आने से पहले बन चुका था और आपने कानून द्वारा तय 2 साल की समय सीमा के भीतर आवेदन किया है, तो रिफंड मिलना चाहिए 。
कोर्ट ने विभाग के रिजेक्शन ऑर्डर को रद्द कर दिया और अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 6 हफ्ते के भीतर मेरिट के आधार पर रिफंड प्रोसेस करें 。
निष्कर्ष (Conclusion)
यह फैसला उन सभी व्यापारियों के लिए राहत भरा है जिनका रिफंड केवल इसलिए अटका हुआ था क्योंकि विभाग नवंबर 2022 के सर्कुलर को पुराने मामलों पर भी थोप रहा था 。
CA Preetam Batra
(Batra & Batra Chartered Accountants)
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